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व्यापारियों को राहत: जीएसटी के निरस्त पंजीयन फिर से हो सकेंगे पुनर्जीवित
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भोपाल न्यूज़: ऐसे व्यापारी जिनका जीएसटी पंजीकरण निरस्त हो गया है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने राहत देते हुए जीएसटी पंजीकरण बहाली के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है. इससे अकेले भोपाल के ही करीब 5000 व्यापारियों को फायदा मिलेगा और वे अपने निरस्त पंजीयन को पुनर्जीवित करवा सकेंगे. जीएसटी काउंसिल की फरवरी माह में हुई बैठक में यह मुद्दा उठा था कि जिन व्यापारियों का जीएसटी पंजीयन निरस्त हो गया. इसी के तहत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग की नए वित्तीय वर्ष में अधिसूचना जारी हो गई.
जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यापारी जिनका पंजीयन या तो व्यापारी द्वारा स्वंय आवेदन देकर या विभाग द्वारा निरस्त किया जा चुका है, उन्हें पंजीकरण की तिथि से जीएसटीआर-10 में 90 दिन के भीतर फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है. 90 दिन में फाइनल रिटर्न नहीं भरने पर 100 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम बिलंब शुल्क लिया जा सकता है.
एसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय को अमल में लाया गया है. इससे ऐसे व्यापारी जिनका पंजीयन निरस्त हो गया था, उन्हें पंजीयन बहाली का अवसर मिल गया है.
नवनीत गर्ग, सीए एवं जीएसटी एक्सपर्ट