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छोटे प्लॉट पर भवन अनुज्ञा से राहत निगम पोर्टल में ही अटकी
भोपाल न्यूज़: छोटे प्लॉट को भवन अनुज्ञा की लंबी प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने शासन अक्टूबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, लेकिन लोगों तक ये राहत अब तक नहीं पहुंच पाई. नगर निगम को अपने भवन अनुज्ञा पोर्टल में इसके लिए अलग से एक ऑप्शन रखना है, लेकिन इसे नहीं कराया जा सका. इसका नतीजा ये है कि छोटे प्लॉट वाले अब भी भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन प्रक्रिया में उलझ रहे हैं या फिर बिना अनुज्ञा के ही अपने हिसाब से भवन बना रहे हैं. शासन ने 105 मीटर यानी 1130 वर्गफीट तक के प्लॉट क्षेत्र वालों को भवन अनुज्ञा की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है. नए नियम के तहत तय क्षेत्रफल के भूखंड धारक को भवन निर्माण के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है,
लेकिन उसे अपने नक्शे के साथ निगम को इसकी सूचना उसके ऑनलाइन पोर्टल पर देना होगी. अब पोर्टल पर व्यवस्था नहीं होने से कोई सूचना नहीं दे पा रहा, इससे नियम उल्लंघन की आशंका बनी हुई है.शासन के नोटिफिकेशन से ये पूरे प्रदेश में लागू हुआ है. इसके लिए निगम की ऑनलाइन प्रक्रिया में सिस्टम बदलाव की समीक्षा कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी.
केवीएस चौधरी, निगमायुक्त