- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- अबोध बच्ची से...
x
बड़ी खबर
जबलपुर। सेशन कोर्ट ने अबोध व मानसिक रुप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित गोसलपुर निवासी नीरज राजभर का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस थाना गोसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अनुसार वह अपने पति, सास, ससुर व चार बच्चियों के साथ रहती है। मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं। छोटी लडकी 10 वर्ष की है।
वह मानसिक रूप से कमजोर है व कम बोल पाती है। 20 अप्रैल, 2021 की शाम साढ़े चार बजे बच्ची मोहल्ले में खेलने गई। करीब आधे घंटे बाद रोते हुए आई तो उसने देखा कि उसकी लैगी व फ्राक में खून लगा हुआ था। बच्ची से पूछा गया तो उसने बताया कि मोहल्ले के नीरज राजभर ने अपने घर में ले जाकर प्रताडित किया है। विवेचना के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर चालान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में 17 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित नीरज राजभर को दोष सिद्ध करार देकर सजा सुना दी।
Next Story