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इंदौर न्यूज़: एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के आरोपी सोनू उर्फ सोहनलाल साहू (30) को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 26 अक्टूबर 2022 की रात्रि में एक 17 वर्षीय लड़की अपने परिवार सहित रावण दहन कार्यक्रम देख रहे थे. कार्यक्रम देखकर सब लोग घर के अंदर आ गये थे और पीड़िता घर के बाहर बैठी थी. इसी दौरान आरोपी सोनू उर्फ सोहनलाल साहू ने उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर बैतूल, इंदौर और गुजरात ले जाकर उसके साथ कई बार बुरा काम किया. अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया. विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ. प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को सजा व जुर्माने से दंडित करने के आदेश पारित किए. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने की.
विधिक सहायता अधिवक्ता पैनल के आवेदन मंगाए
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता पैनल सूची तैयार करने अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं. प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश गौतम भट्ट ने इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष-सचिव को पत्र जारी किया है. इसमें पैनल अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने के लिए विधि व्यवसाय में कम से कम 5 वर्ष के अनुभव व नियमित रूप से उपस्थित होकर सक्रिय रूप से कार्य करने के इच्छुक अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रारूप में 15 फरवरी तक आवेदन जमा कराने को कहा गया है.