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मध्य प्रदेश
रेप के आरोपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, जमानत हुई रद्द
jantaserishta.com
5 May 2022 4:13 PM GMT
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मध्य प्रदेश में रेप के आरोपी छात्र नेता को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने उसे हफ्ते भर में आत्मसमर्पण करने को कहा है. इस छात्र नेता की जमानत पर रिहाई के दौरान उसके छुटभैये समर्थकों ने शहर में बैनर लगाए थे 'भईया इज बैक' ! पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए जब कोर्ट को ये जानकारी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के वकील को तभी आगाह कर दिया था कि अपने भैया से कहना सावधान रहे!
हफ्ते भर में पुलिस या अदालत के सामने आत्म समर्पण
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जारी जमानत आदेश रद्द करते हुए आरोपी को हफ्ते भर में पुलिस या अदालत के सामने आत्म समर्पण करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के समय जमानत पर बाहर होने के दौरान 'भईया इज बैक जैसे बैनरों को ध्यान में रखा.
शादी के नाम पर जमानत
मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर रेप के आरोपी छात्र नेता को दी गई जमानत पर रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई तो पीड़िता के परिजनों ने छात्रा के साथ शादी के नाम पर रेप करने वाले आरोपी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने आरोपी के स्वागत में लगाए बैनर पर लिखी इबारत बताई. उन पोस्टर की तस्वीर देखकर अदालत नाराज हो गई.
कोर्ट को बताया गया कि आरोपी ABVP का नेता है. सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बेल पर छूटे आरोपी के पोस्टर 'भईया इज बैक' पर सवाल उठाए थे. जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि ये 'भईया इज बैक' बैनर क्यों लगाया गया? उस पर कोर्ट ने आरोपी के वकील को चेतावनी भी दी थी.
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