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मध्य प्रदेश
रंजना खांडे को कोर्ट से मिली राहत, इस मामले में मिली जमानत
Shantanu Roy
22 July 2022 11:18 AM GMT

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बड़ी खबर
इंदौर। इंदौर में हाईप्रोफाइल TI सुसाइड मामले में आरोपी सस्पेंड ASI रंजना खांडे को कोर्ट से जमानत मिल गई। देर शाम तक मामले की एक से डेढ़ घंटे सुनवाई चली। जिसमें आरोपी रंजना के वकील ने तर्क दिया कि ASI हाकम सिंह से जो कार मांगी थी, वो उसके भाई कमलेश की थी। इस कार का पैसा रंजना ने दिया था। वकील ने कहा, हाकम सिंह ने पहले रंजना पर हमला किया, फिर खुद सुसाइड किया। उनको आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया था और चूंकि रंजना एससी एसटी में आती है, इसलिए उन पर एससी एसटी की धाराओं में केस दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं बनता है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने देर शाम रंजना खांडे को जमानत दे दी।
पुलिस ने चार लोगों को बनाया आरोपी
भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हाकम सिंह ने 24 जून को इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम के परिसर में पहले एसआई रंजना खांडे को गोली मारी। उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। जिसमें रंजना बाल- बाल बच गई थी। पूरे मामले में कार के लेनदेन की बात सामने आई थी। जिसमें मामले की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम घठित की थी। टीम ने पूरे मामले में चार आरोपी बनाये थे। जिसमें टीआई की तीसरी पत्नी रेशमा शेख, महिला मित्र एएसआई रंजना खांडे, एएसआई का भाई कमलेश खांडे और कपड़ा व्यापारी को आरोपी बनाया था। जिसंमे कमलेश खांडे की धार में खाना बनाते समय जलने से मौत हो गई थी।
रंजना को फंसाया गया झूठा: वकील
वहीं पुलिस ने दो आरोपी रंजना और रेशमा शेख की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं कपड़ा व्यापारी अभी भी फरार है। पूरे मामले को लेकर रंजना के वकील ने रंजना की जामनत के लिए गुरूवार को जिला कोर्ट में अर्जी लगाई थी और वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत कोर्ट के सामने रखे। वकील ने कोर्ट से कहा, हाकम सिंह की मौत के बाद उनका परिवार अनुकंपा नौकरी सहित विभागीय लाभ चाहता है। परिवार इससे वंचित ना रह जाए, इसके डर से रंजना को झूठा फंसाया गया है।
कोर्ट ने सभी पक्षों के सुनने के बाद दी जमानत
किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सामान रंजना से जब्त नहीं हुआ है। ASI के वकील ने कोर्ट को बताया कि चूंकि रंजना SC-ST वर्ग की है। इसलिए उन पर SC-ST अपराधों की धारा में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। है आरोपी रंजना का जाति प्रमाण पत्र भी वकील ने कोर्ट में पेश किया गया। वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि खुद की कार मांगना अपना अधिकार है। यह ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में नहीं आता। TI हाकम सिंह ने खुद को गोली मारी है। उसके पहले आरोपी को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। इस मामले में हाकम सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। डेढ़ घंटे की बहस और सरे सबूतों को देखने के बाद न्यायधीश मनोज कुमार ने एएसआई रंजना खांडे को देर शाम जमानत पर रिहा कर दिया।

Shantanu Roy
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