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मध्य प्रदेश
Raisen: आधार प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण नॉमिनी की जरिए लेना पड़ रहा राशन
Gulabi Jagat
2 Jun 2024 12:24 PM GMT
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Raisen रायसेन। राशन दुकानों Ration shops से गरीबों को दिया जाने वाला खाद्यान्न आधार प्रमाणीकरण के बाद ही हितग्राही को वितरण किया जाता है। इसके लिए हितग्राहियों के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे की वजह से कई हितग्राहियों के अंगूठे के निशान ही गायब हो गए हैं। ऐसे में उक्त हितग्राहियों के सामने राशन लेने का संकट खड़ा हो गया था। ऐसी स्थिति में हितग्राही दूसरों का अंगूठा लगवा रहे हैं और खुद राशन ले रहे हैं। इस तरह राशन वितरण की व्यवस्था के लिए जिले में 600 से अधिक नॉमिनी बनाए गए हैं। जिले में नॉमिनी के जरिए राशन लेने वाले हितग्राहियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने पीओएस मशीन POS Machine से वितरण व्यवस्था लागू की है। खाद्यान्न लेने वालों को सेल्समेन के पास मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर अपने हाथ की अंगुली या अंगूठे के निशान देने होते हैं।इसके बाद ही राशन मिल पाता है, लेकिन जिले में ऐसे 687 हितग्राही हैं, जिनके उंगलियों की रेखाएं ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हितग्राहियों ने शासन के नियमानुसार अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, बच्चों को बैंक खातों की तरह राशन के लिए भी नॉमिनी बना दिया है। प्रतिमाह राशन लेने के लिए ऐसे हितग्राहियों को अपने साथ राशन लेने नॉमिनी को भी लाना होता है। अधिकारियों के मुताबिक हितग्राही को संबंधित ग्राम पंचायत, के सरपंच वार्ड में पार्षद के सील हस्ताक्षर जरूरी होते हैं नॉमिनी बनाने में।
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Gulabi Jagat
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