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मध्य प्रदेश
नामांकन रद्द करने पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारियों को भेजा नोटिस
Ratna Netam
4 Aug 2026 10:02 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश से हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने का मामला अब न्यायिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। मंगलवार को इस प्रकरण पर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई अहम पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़े अधिकारियों, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभागों और निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह राज्यसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली जानकारी और निर्वाचन अधिकारी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यदि अदालत इस मामले में कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी या फैसला देती है तो उसका प्रभाव भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी.पी. शर्मा की एकलपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव, भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा राज्यसभा के लिए निर्वाचित तीनों सदस्यों—तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट—को नोटिस जारी किए। अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करें, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर सुनवाई की जा सके।
याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उनके खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई, जिसके आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया। इसी निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि नामांकन निरस्त करने का आधार कानूनी रूप से उचित नहीं था। याचिका के अनुसार तेलंगाना की एक अदालत में दायर एक व्यक्तिगत परिवाद में मीनाक्षी नटराजन को केवल प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। अदालत ने केवल उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था, जबकि उनके खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला दर्ज था और न ही किसी न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए थे। ऐसे में उस न्यायिक प्रक्रिया को आपराधिक मामला मानते हुए नामांकन रद्द करना कानून और निर्वाचन नियमों की भावना के अनुरूप नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने तथ्यों का समुचित परीक्षण किए बिना जल्दबाजी में फैसला लिया। यदि संबंधित दस्तावेजों और न्यायिक रिकॉर्ड का सही तरीके से अध्ययन किया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि मामला केवल एक लंबित व्यक्तिगत परिवाद का था, न कि किसी आपराधिक अभियोजन का। इसलिए केवल उस जानकारी को आधार बनाकर नामांकन निरस्त करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगकर यह संकेत दिया कि अदालत इस पूरे घटनाक्रम की कानूनी वैधता की विस्तार से जांच करना चाहती है। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों के जवाब प्राप्त होने के बाद ही मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उस दिन निर्वाचन अधिकारियों, संबंधित विभागों और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की ओर से अपना-अपना पक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई और सुनवाई की दिशा तय करेगी। राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले पर विशेष नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका संबंध राज्यसभा चुनाव की पारदर्शिता और उम्मीदवारों के नामांकन की जांच प्रक्रिया से जुड़ा है।
चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत यह पाती है कि नामांकन निरस्त करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, तो इससे भविष्य में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के मानकों को लेकर नई कानूनी व्याख्या सामने आ सकती है। वहीं यदि निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सही पाया जाता है, तो यह चुनावी नियमों के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा।
फिलहाल हाई कोर्ट ने केवल नोटिस जारी कर सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अंतिम निर्णय आगामी सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। इसलिए इस मामले पर सभी की नजरें अब 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां राज्यसभा चुनाव से जुड़े इस विवाद में महत्वपूर्ण कानूनी दिशा तय हो सकती है।
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