मध्य प्रदेश

प्रिंसिपल को मिल चुकी है जमानत, प्रोफेसर को राहत देने से कोर्ट का इनकार

Kajal Dubey
22 Dec 2022 6:17 AM GMT
प्रिंसिपल को मिल चुकी है जमानत, प्रोफेसर को राहत देने से कोर्ट का इनकार
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Indore : विवादित पुस्तक से हिंदू धर्म के प्रति नफरत और घृणा फैलाने का पाठ पढ़ाने के आरोपित ला कालेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बैग ने अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की थी। प्रोफेसर बैग ने कोर्ट के सामने दलील पेश की थी कि वह सिर्फ कालेज प्रिंसिपल द्वारा दिए दायित्व के निर्वहन में कक्षा में संविधान विषय पढ़ाता था। विवादित किताब लिखने या उसे कालेज की लायब्रेरी के लिए खरीदी में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के साथ प्रोफेसर बैग ने इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए कालेज के प्राचार्य इनार्मुर रहमान के प्रकरण का हवाला भी याचिका पेश करते हुए दिया था। दरअसल प्रिंसिपल रहमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। बैग ने उसी को आधार बनाया। इस पर शासन के वकील ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि प्रोफेसर इनार्मुर रहमान का मामला अलग है। प्राचार्य रहमान के पास कालेज में प्रशासकीय पद था, जबकि याचिकाकर्ता एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहा है।
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