मध्य प्रदेश

दलित महिला को मंदिर में जाने से रोकने वाले पुजारी को मिली जमानत

Kunti Dhruw
7 March 2022 1:30 PM GMT
दलित महिला को मंदिर में जाने से रोकने वाले पुजारी को मिली जमानत
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महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में दलित महिला को पूजा करने से रोकने वाले पुजारी को जमानत मिल गई है.

महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में दलित महिला को पूजा करने से रोकने वाले पुजारी को जमानत मिल गई है. पुजारी का जमानत मिलने पर ग्रामीणों ने हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ जोरदार स्वागत किया. अभी इस मामले में दो महिलाओं की गिरफ्तारी बाकी है.

महाशिवरात्रि पर्व पर जिले के टेमला गांव में दलित महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया था. इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में कार्रवाई के लिए आवाज उठने लगी. आखिरकार मेन गांव थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. इनमें मंदिर के शंकर पुजारी भी शामिल थे. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि शंकर पुजारी की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि इस मामले में दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं.
बताया जाता है कि शंकर पुजारी के साथ दो महिलाओं ने दलित महिला श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने से रोका था, इसलिए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. शंकर पुजारी की जमानत होने के बाद ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उनका भव्य स्वागत किया. इस मौके पर उन्हें फूल माला पहनाई गई. इसके अतिरिक्त हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया गया.
फरियादी के घर पर लगी है पुलिस
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि फरियादी के घर पर एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात की गई है. मेन गांव थाना पुलिस का बताया कि पूजा नामक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. अभी दो अन्य महिलाओं की गिरफ्तारी होना शेष है. फिलहाल टेमला गांव में माहौल पूरी तरह शांत है. पूरे घटनाक्रम पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी नजर रखे हुए हैं.
यह बता दो कि क्या भगवान केवल तुम्हारे ही हैं ?
जब दलित महिला को पुजारी मंदिर में जाने से रोक रहे थे, उसी समय किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. इस वीडियो में दो महिलाओं की भी आवाज आ रही है. इस दौरान पीड़ित पूजा मंदिर में जाने से रोकने वालों से यह सवाल पूछ रही है कि थी कि क्या भगवान केवल तुम्हारे ही है ? यह पूरा वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण अधिनियम की धाराओं में भी कार्रवाई हुई है. वीडियो को बतौर सबूत एफआईआर के साथ संलग्न किया गया है.
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