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बड़वानी। द्वितीय अपर सत्र judge सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई.
अभियोजन Media प्रभारी कीर्ति चौहान ने Saturday को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक को नाबालिग लड़की के घर के पीछे रात के समय रोहित ने अभियोक्त्री से कहा कि हम भागकर चलते हैं. हम दोनों शादी करके साथ रहेंगे. अभियोक्त्री रोहित के बहकावे में आ गई और आरोपित के साथ घर से चली गई. आरोपित और अभियोक्त्री दोनों पैदल दूसरे गांव में गये और वहाँ एक खेत में बंद झोपडी में आरोपित रोहित ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ खोटा काम (दुष्कर्म) किया. अभियोक्त्री ने मना किया तो आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया. सुबह तक दोनों उसी झोपडी में रुके रहे और सुबह खेतों में ही इधर- उधर घूमते रहे. फिर रोहित नाबालिग युवती को उसके माता- पिता के पास छोडकर चला गया.
इसके बाद अभियोक्त्री ने अपने माता- पिता को पुरी बात बतायी. रोहित ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम (दुष्कर्म) किया था. अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी. Police ने अनुसंधान के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया. Police ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. अदालत ने आरोपित रोहित पुत्र मदन नि. बड़दा बसाहट थाना अंजड़ जिला बड़वानी को धारा 376(1) में 10 वर्ष एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
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