मध्य प्रदेश

कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपित को एक साल की सजा

Admin4
29 July 2023 10:21 AM GMT
कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपित को एक साल की सजा
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श्योपुर। विजयपुर न्यायालय ने पांच साल पुराने मामले में कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपित को एक साल की सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना किया गया है. मामले में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा गुप्ता द्वारा की गई.
मामले के अनुसार धामिनी निवासी फरियादी प्रकाश व आरोपित बाइसराम के बीच 13 जुलाई 2018 को प्रकाश के दसैया वाला खेत पर झगड़ा हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि, बाइसराम ने गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. फरियादी ने इसकी शिकायत विjaipur थाने में दर्ज कराई. Police ने मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जहां मामले में पांच साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह भंवर की अदालत ने फैसला सुनाते आरोपित को एक साल की सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है.
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