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राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को 11 वर्ष पुराने प्रकरण में निर्णय देते हुए पीड़िता को दहेज लाने के लिए परेशान करने वाले पति अबरार व सास रामकुमारी उर्फ रेहाना को धारा 498-ए भारतीय दंड विधान में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला न्यायाधीश अंकिता श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाया है। पीड़िता की ओर से लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी ने उसका पक्ष रखा और उसे न्याय दिलवाने में मदद की।
पांच लाख रुपये मायके से लेन के लिए उस पर दबाव बनाते है , एक लाख की व्यवस्था कर जैसे तैसे उसने आरोपितों को दिए थे लेकिन प्रताड़ना कम नही हुई इसके पहले भी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब आरोपितगण उससे समझौता कर उसे ले गए, फिर उसे परेशान किया जाने लगा। तब पीड़िता की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
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