मध्य प्रदेश

महिला के साथ मारपीट करने वाले को एक साल का कारावास

Shantanu Roy
2 Aug 2022 6:13 PM GMT
महिला के साथ मारपीट करने वाले को एक साल का कारावास
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अशोकनगर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गा सोलंकी की अदालत ने मारपीट करने वाले आरोपित कप्तान (27) पुत्र चिंटू अहिरवार निवासी ग्राम सावन थाना कचनार को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। वहीं प्रकरण के अन्य आरोपित अनिल अहिरवार, गोलू अहिरवार को अदालत द्वारा दोषमुक्त किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने मंगलवार को घटना के बारे में बताया की फरियादी अशोक अहिरवार की मां बुंदिया बाई रात करीब 09 बजे घर के बाहर गयी थी, तो वहां पर मोहल्ले का कप्तान अहिरवार बुंदियाबाई को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो कप्तान ने बुंदियाबाई को कोई पेनी चीज मारी जो नाक पर लगी, जिससे बुंदियाबाई की नाक से खून निकलने लगा।

उसके चिल्लाने पर फरियादी व उसकी पत्नी राजबाई एकदम घर से बाहर आये तो उन्होंने देखा की कप्तान बुंदियाबाई को कोई पेनी चीज से मार रहा था, उन दोनों ने बुंदियाबाई को बचाया तो इतने में कप्तान के भाई गोलू व अनिल अहिरवार भी आ गये थे, फिर तीनों ने उसकी व उसकी पत्नी राजबाई की भी मारपीट की, जिससे उनको भी चोट आयी थीं, फिर चिल्लाने पर पप्पू व सूरजबाई भी मौके पर आ गये। कप्तान, गोलू एवं अनिल जाते-जाते उन लोगों से गालियां देते हुये कह रहे थे कि आज तो तुम्हें इन लोगों ने बचा लिया है आइन्दा इतनी रात बाहर निकले तो तुम्हें जान से मारकर फेंक देंगे। फरियादी अशोक अहिरवार की उक्त शिकायत के आधार पर आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुये अदालत द्वारा आरोपी कप्तान अहिरवार को धारा 325 भादस के अपराध में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया।

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