मध्य प्रदेश

मंत्री की गुहार पर कोर्ट ने कहा- मामला अर्जेंट नहीं

Kajal Dubey
22 Dec 2022 8:43 AM GMT
मंत्री की गुहार पर कोर्ट ने कहा- मामला अर्जेंट नहीं
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इंदौर: उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर गुहार लगाई कि एक युवती द्वारा मुझ पर आरोप लगाकर पलटने के मामले को लेकर मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें प्रचारित हो रही हैं। इससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। हाई कोर्ट इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाए।
बुधवार को न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला के सक्षम सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसी तरह की रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि मामला इतना अर्जेंट नहीं है जितने दूसरे। गुरुवार से न्यायालय में शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। अब 4 जनवरी को सुनवाई होगी।
धार जिले के बदनावर की एक होटल में एक युवती ने हंगामा किया था। होटल के कर्मचारी ने युवती से रजिस्टर में एंट्री कराने को कहते हुए उससे पहचान के दस्तावेज मांगे थे। इस पर युवती आक्रोशित हो गई और उसने हंगामा करते हुए मंत्री दत्तीगांव का नाम लिया। इसके बाद होटल में तोड़फोड़ भी हुई थी। बाद में युवती ने खुद एक अन्य वीडियो जारी कर कहा था कि मीडिया में चल रही खबरें असत्य हैं। मंत्री का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मीडिया में ये खबरें प्रसारित होने के बाद मंत्री दत्तीगांव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
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