मध्य प्रदेश

ओबीसी आरक्षण: कोर्ट ने पटवारी चयन परीक्षा के दस्तावेज मंगाए

Admin Delhi 1
28 Jan 2023 2:52 PM IST
ओबीसी आरक्षण: कोर्ट ने पटवारी चयन परीक्षा के दस्तावेज मंगाए
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इंदौर न्यूज़: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पटवारी व अन्य परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती दी गई है. मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. जस्टिस शील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की है.

याचिका में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव व व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को पक्षकार बनाया गया है. जबलपुर के शिवम शुक्ला की ओर से यह याचिका दायर की गई है. इसमें बताया है कि तीन वर्षों में हाईकोर्ट ने कई प्रकरणों में शासन को अंतरिम निर्देश दिए हैं. इसमें उल्लेख है कि ओबीसी को 27% नहीं वरन 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. इसके बावजूद सरकार ने जनवरी में विज्ञापन जारी कर पटवारी समेत अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया है.

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