मध्य प्रदेश

OBC सहायक प्रोफेसर बैकलॉग पोस्ट पर HC में कोई जवाब नहीं

Harrison
18 Aug 2025 11:36 PM IST
OBC सहायक प्रोफेसर बैकलॉग पोस्ट पर HC में कोई जवाब नहीं
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BHOPAL भोपाल। मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (MPPSC) और राज्य सरकार ने सोमवार को जबलपुर के हाईकोर्ट मुख्य बेंच में उच्च शिक्षा विभाग में OBC सहायक प्रोफेसर के बैकलॉग पदों पर कोई जवाब नहीं दिया। मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई। अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित है। याचिका में MPPSC द्वारा 30 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई है, जिसमें OBC श्रेणी के 31 बैकलॉग पोस्टों का उल्लेख था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये पद 30 दिसंबर 2022 के विज्ञापन में शामिल नहीं थे, जिसमें अंग्रेजी विषय में 200 सहायक प्रोफेसर के पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है।

वरिष्ठ वकील रमेश्वर ठाकुर, जो याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने कहा कि उन्होंने 2022 की परीक्षा में भाग लिया था लेकिन चयनित नहीं हुए। उनका आरोप है कि कई OBC उम्मीदवारों को केवल 13% आरक्षण तक सीमित रखा गया। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स में स्पष्ट किया गया है कि बैकलॉग रिक्तियां केवल संबंधित श्रेणी से भरी जानी चाहिए। MPPSC ने ऐसा नहीं किया। 2022 की भर्ती में 2019 से पहले की बैकलॉग रिक्तियों की अनदेखी की गई और 2024 के विज्ञापन में OBC कोटा में हेरफेर किया गया।”इस मामले में हाईकोर्ट का ध्यान राज्य में OBC बैकलॉग पदों के सही और पारदर्शी वितरण की आवश्यकता की ओर है।

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