मध्य प्रदेश

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया

Kunti Dhruw
28 Feb 2023 12:19 PM GMT
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया
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भोपाल (मध्य प्रदेश): लखनऊ की एक एनआईए अदालत ने भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आठ आरोपियों को दोषी पाया है। दोषियों के लिए सजा की मात्रा आज अदालत द्वारा सुनाई जाएगी।
2017 भोपाल - उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट एक आतंकवादी हमला था जो 7 मार्च, 2017 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन और उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया था।
इस हमले को इस्लामिक स्टेट द्वारा भारत में अब तक का पहला हमला बताया जा रहा है।
ये हैं 8 आरोपी
आरोपी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सभी आठों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों के नाम मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ, मुजफ्फर दानिश, मीर हुसैन, आसिफ इकबाल, आतिफ ईरानी हैं।
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