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एनजीटी ने क्रूज रेस्टोरेंट निर्माण पर लगाई रोक, टूरिज्म पॉलिसी नहीं रखती है रिलीवेंसी
भोपाल न्यूज़: भोज वेटलैंड बड़ा तालाब किनारे टूरिज्म प्रमोशनल कौंसिल के क्रूज रेस्टोरेंट निर्माण पर एनजीटी ने रोक लगा दी है. आदेश में जिला प्रशासन- निगम प्रशासन के बारे में लिखा कि लगता है भोज वेटलैंड को संरक्षित रखने का आपका इरादा नहीं है., इसके बाद काम रुक गया था. राशिद नूर खान ने एनजीटी में मामला दर्ज कराया. एनजीटी ने लिखित आदेश में बताया कि इस मामले के पक्ष में जिस टूरिज्म पॉलिसी दी है वह इस मामले से रिलीवेंसी नहीं रखती. एनजीटी ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया था, उसने भी यहां 22 पिलर्स बनने व पेड कटाई की बात कही थी. इस निर्माण से यहां की टोपोग्राफी, ढलान में बदलाव की आशंका है. एनजीटी ने यहां से सचिव पर्यावरण को भेजी जा रहा है ताकि आगे जरूरी कार्रवाई करें. प्रतिबंधित क्षेत्र मे एक्टिविटी नहीं हो इसे भी सुनिश्चित किया जाए.
निगमायुक्त ने नियमों का पालन कर निर्माण का कहा था: अक्टूबर 2022 में वेटलैंड रूल्स 2017 के तहत निर्माण के लिए तालाब से 50 मीटर दूरी के नियम का पालन कर काम करने निगमायुक्त ने डीएटीसीसी के सचिव को पत्र लिखा था. एफटीएल से 50 मीटर दूरी तक निर्माण सुनिश्चित करने की बात थी, बावजूद इसके डीएटीसीसी ने निगमायुक्त के आदेश की अवहेलना करते हुए यहां तालाब के भीतर ही सीमेंट कांक्रीट के 22 पिलर गाड़ दिए.