मध्य प्रदेश

जिला अदालत परिसर में नेशनल लोक अदालत 11 मई शनिवार को

Gulabi Jagat
9 May 2024 9:19 AM GMT
जिला अदालत परिसर में नेशनल लोक अदालत 11 मई शनिवार को
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रायसेन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा 11 मई शनिवार को जिला न्यायालय रायसेन परिसर में आयोजित होगी ।वहीं तहसील न्यायालय गैरतगंज बेगमगंज सिलवानी बरेली उदयपुरा बाड़ी सुल्तानपुर और गोहरगंज में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संगीता यादव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी तरह के समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनएल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए रायसेन जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में खण्डपीठों का गठन कर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए भी खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा लगभग प्रीलीटीगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामलें, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों को निराकरण के लिए रखा गया है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी लोगों को सूचना दी जा रही है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सके इसके लिए न्यायालयों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव खान ने बताया कि लोक अदालत ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समझौता योग्य किसी भी मामलें का निराकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। यदि कोई प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से समझौते द्वारा निराकरण किया जाता है तो उसकी अपील नहीं होती है। साथ ही न्याय शुल्क भी नियमानुसार वापस हो जाता है, जिससे पक्षकारों के मध्य वैमनस्य समाप्त होकर हमजिला अदालत परिसर में नेशनल लोक अदालत 11 मई शनिवार को
रायसेन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा 11 मई शनिवार को जिला न्यायालय रायसेन परिसर में आयोजित होगी ।वहीं तहसील न्यायालय गैरतगंज बेगमगंज सिलवानी बरेली उदयपुरा बाड़ी सुल्तानपुर और गोहरगंज में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संगीता यादव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी तरह के समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनएल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए रायसेन जिला मुख्यालय सहित तहसीलों में खण्डपीठों का गठन कर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए भी खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा लगभग प्रीलीटीगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए हैं।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामलें, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों को निराकरण के लिए रखा गया है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी लोगों को सूचना दी जा रही है। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सके इसके लिए न्यायालयों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संगीता यादव ने बताया कि लोक अदालत ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समझौता योग्य किसी भी मामलें का निराकरण पूर्ण रूप से हो जाता है। यदि कोई प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से समझौते द्वारा निराकरण किया जाता है तो उसकी अपील नहीं होती है। साथ ही न्याय शुल्क भी नियमानुसार वापस हो जाता है, जिससे पक्षकारों के मध्य वैमनस्य समाप्त होकर हम खात्मा लगाएंगे।
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