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MPPSC ने SC से कहा, 13% होल्ड उम्मीदवारों को कोई राहत नही

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : 27% ओबीसी आरक्षण मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें 13% आरक्षण पर अंतरिम रोक के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन रुका हुआ है, उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने का कड़ा विरोध किया गया है।
आयोग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अंतरिम या अन्य किसी भी प्रकार की राहत के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनकी याचिका कानून की गलत व्याख्या और न्यायिक उदाहरणों के गलत प्रयोग पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी है।
हलफनामे के अनुसार, 16% एससी, 20% एसटी और 14% ओबीसी के आरक्षण फॉर्मूले का उपयोग करके केवल 87% विज्ञापित पद ही भरे गए हैं। विवादित शेष 13% पदों के लिए, एमपीपीएससी ने दो अलग-अलग सूचियाँ प्रस्तावित कीं, एक पूर्ण 27% आरक्षण के तहत विशेष रूप से ओबीसी उम्मीदवारों के लिए, और दूसरी अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए।





