मध्य प्रदेश

MPPSC-2025 प्रारंभिक परीक्षा: सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कट-ऑफ अंक हाईकोर्ट को सौंपे

Kavita2
16 April 2025 11:15 AM IST
MPPSC-2025 प्रारंभिक परीक्षा: सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कट-ऑफ अंक हाईकोर्ट को सौंपे
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी)-2025 पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात मंगलवार को जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने कही। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में एमपीपीएससी के कटऑफ अंक सीलबंद लिफाफे में जमा कराए गए। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इसमें कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं हैं और इसे सार्वजनिक कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। मार्च में मामले की पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मुख्य परीक्षाओं के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। एमपीपीएससी को दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक परीक्षा के श्रेणीवार कटऑफ अंक जारी करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी से यह भी स्पष्ट करने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के कितने प्रतिभाशाली अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में चयनित हुए।

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