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MP : चाइल्डकेयर लीव के दौरान महिला कर्मचारियों को सैलरी का 80% मिलेगा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य सरकार जनवरी 2026 से नए लीव रूल्स लागू करने जा रही है।
राज्य में 48 साल पुराने लीव रूल को फॉलो किया जा रहा है। कैबिनेट ने हाल ही में नए लीव रूल्स को मंज़ूरी दी है, जो नए साल से लागू होंगे।
सरकार ने नए लीव रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए रूल्स के मुताबिक, सिंगल पेरेंट को भी चाइल्डकेयर लीव मिलेगी।
गोद लिए गए बच्चे के मामले में, संबंधित एम्प्लॉई को 15 दिन की लीव मिलेगी। अगर कोई महिला सरोगेट मदर बनती है, तो सरोगेट और कमीशनिंग मदर दोनों लीव के लिए एलिजिबल होंगी।
जो टीचर अपनी रेगुलर जॉब के अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं, उन्हें हर साल दस दिन की अर्न्ड लीव मिलेगी।
हाफ-सैलरी लीव अकाउंट में जोड़ी जाएगी। हर साल 1 जनवरी को दस दिन और 1 जुलाई को दस दिन की लीव रिकॉर्ड की जाएगी।
एक्युमुलेटेड अर्न्ड लीव, जो अब तक 120 दिन थी, उसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी बीमार है, तो उसके परिवार वाले छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छुट्टी मंज़ूर करने का अधिकार किसी और को दिया जा सकता है। बड़े अधिकारी छुट्टी मंज़ूर करने का अधिकार अपने जूनियर को दे सकते हैं।





