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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : राज्य सरकार कोर्स एफिलिएशन फीस पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को खत्म करने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बड़ी राहत मिल सकती है। यह फैसला कॉलेज मैनेजमेंट की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद लिया गया है, जो सरकार से एफिलिएशन चार्ज पर GST हटाने की मांग कर रहे थे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार ने संबंधित नियमों में बदलाव पर बातचीत शुरू कर दी है। सरकारी अधिकारियों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच हाल ही में हुई एक मीटिंग में संभावित रेगुलेटरी बदलावों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद साफ संकेत मिले कि कोर्स एफिलिएशन फीस पर GST जल्द ही हटाया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि GST छूट से जुड़ा एक आदेश फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह छूट आने वाले एकेडमिक सेशन की एफिलिएशन प्रक्रिया के लिए लागू होगी। इसका मतलब है कि अगले एकेडमिक साल में कॉलेजों को एफिलिएशन फीस पर GST नहीं देना होगा।
फिलहाल, कॉलेजों को BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, MBA, नर्सिंग और अन्य प्रोग्राम जैसे कोर्स के लिए एफिलिएशन फीस पर 18 प्रतिशत GST देना पड़ता है। हर कोर्स के लिए, कॉलेज एफिलिएशन फीस के तौर पर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं और इस रकम पर GST एक अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ रहा है।
अगर फरवरी में GST छूट लागू हो जाती है, तो राज्य भर के सैकड़ों कॉलेजों को सीधा फायदा होगा। खासकर, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लगभग 180 कॉलेजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुझाव दिया है कि GST हटने के बाद कॉलेजों द्वारा बचाए गए पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी सपोर्ट और एकेडमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए किया जाना चाहिए।





