मध्य प्रदेश

एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाला: मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 118 कॉलेजों की मान्यता रद्द की

Deepa Sahu
30 Nov 2022 1:18 PM GMT
एमपी नर्सिंग कॉलेज घोटाला: मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 118 कॉलेजों की मान्यता रद्द की
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जबलपुर (मध्य प्रदेश): एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (एमपीएमएसयू), जबलपुर ने नर्सिंग कॉलेजों में 'घोटाला' मामले में कार्रवाई करते हुए मान्यता के लिए आवेदन करने वाले 173 नर्सिंग कॉलेजों में से 118 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का फैसला किया है. जालसाजी के कथित मामले सामने आने के बाद इन कॉलेजों से कथित अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई कुछ दिन पहले हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की बैठक के आधार पर की गई है।
मेडिकल यूनिवर्सिटी कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ. पवन स्थापक ने कहा, 'इन कॉलेजों का एकेडमिक कैलेंडर बेकार हो गया है. कैलेंडर के अनुसार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। इसका मूल कारण निजी कॉलेजों में अनियमितता को माना जा सकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस तरह के कड़े कदम उठाने होंगे। मान्यता से वंचित जिन नर्सिंग कॉलेजों ने प्रवेश लेने के लिए छात्रों से मोटी फीस ली है. इनमें से ज्यादातर कॉलेजों ने 2019-20, 2020-21 सत्र के लिए देरी से आवेदन किया था। मुझे इसके पीछे का सही कारण नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से अनियमितताओं की ओर इशारा करता है।" हालांकि, एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्रवाई से इन कॉलेजों में पहले ही प्रवेश ले चुके छात्रों के मन में डर पैदा हो गया है।
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विशाल बघेल ने इस साल 11 जनवरी को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनमें से कुछ कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी है और उनमें से कुछ केवल कागजों पर चल रहे हैं। फर्जी दस्तावेज 23 अगस्त को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एमपी नर्सिंग काउंसिल चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि नियामक संस्था द्वारा एचसी को दी गई जानकारी गलत थी। कांग्रेस पार्टी ने नर्सिंग कॉलेजों के 'घोटाले' में एचसी की निगरानी में जांच के लिए भी कहा था।
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