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MP : महू में कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर प्रॉपर्टी मालिक को नोटिस जारी

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुकेरी मोहल्ला इलाके में हाउस नंबर 1371, सर्वे नंबर 245/1245 नाम की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहने वालों और कानूनी वारिसों को कथित तौर पर बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है।
नोटिस के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने पहले 1996 और 1997 में कैंटोनमेंट्स एक्ट, 1924 की संबंधित धाराओं के तहत कई बार बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन को हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि, बार-बार नोटिस देने के बावजूद, कथित तौर पर उस कंस्ट्रक्शन को नहीं हटाया गया।
नए नोटिस में प्रॉपर्टी के मौजूदा रहने वालों या कानूनी वारिसों को तीन दिनों के अंदर बिना इजाज़त स्ट्रक्चर हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड खुद से हटाने की कार्रवाई करेगा, और कैंटोनमेंट्स एक्ट के नियमों के अनुसार संबंधित पार्टी से खर्च वसूला जाएगा।
नोटिस में कैंटोनमेंट की सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को कंट्रोल करने वाले नियमों का पालन करने पर ज़ोर दिया गया है और पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।





