मध्य प्रदेश

MP : दतिया में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Kavita2
20 Jan 2026 6:03 PM IST
MP : दतिया में नाबालिग से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : दतिया की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

यह फ़ैसला स्पेशल POCSO कोर्ट ने सुनाया, जिसमें दोषी पर ₹7k का जुर्माना भी लगाया गया।

स्पेशल जज मंजूषा टेकाम ने आरोपी विक्रम उर्फ़ राजा रावत, जो गढ़ी गांव का रहने वाला है और रामहेत रावत का बेटा है, को इस मामले में दोषी पाया। केस स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संचिता अवस्थी ने चलाया।

प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, पीड़िता करीब 17 साल की थी। उसके परिवार ने गोराघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक कुएं के पास जलाने की लकड़ी लेने गई थी और वापस नहीं लौटी। शक था कि कोई उसे बहला-फुसलाकर ले गया है, इसलिए पुलिस ने एक अनजान आदमी के खिलाफ़ केस दर्ज किया और जांच शुरू की।

जांच के दौरान, लड़की का पता चल गया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार को बताए बिना गन्ने के खेत में गई थी, जहां आरोपी मौजूद था।

वह 2 से 3 दिन उसके साथ रही, इस दौरान उसने उसका यौन उत्पीड़न किया। बाद में आरोपी उसे अपने घर ले गया।

आरोपी ने लड़की को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया

पुलिस में शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद, आरोपी ने लड़की को पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया और भाग गया। बाद में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका मेडिकल परीक्षण और DNA से जुड़े प्रोसीजर किए गए।

पीड़िता के बयान, गवाहों के बयान और मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

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