मध्य प्रदेश

MP: ‘गौहत्या’ के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए दो मुसलमानों के घर ढहाए गए

Admin4
26 Jun 2024 5:26 PM GMT
MP: ‘गौहत्या’ के आरोप में एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए दो मुसलमानों के घर ढहाए गए
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MP: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद गांव में अधिकारियों ने गोमांस रखने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किए गए जफर खान और असगर खान नामक दो मुस्लिम व्यक्तियों के घरों को ढहा दिया।
यह घटना बजरंग दल के सदस्य दिलीप सिंह गुर्जर की शिकायत के तीन दिन बाद हुई, जिन्होंने घरों को ढहाने और मामले में एनएसए लगाने की मांग को लेकर हंगामा किया था। इस मामले में अब तक कम से कम छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अधिकारी ने बताया कि 21 जून को पुलिस ने बंगाली कॉलोनी में स्थित जफर और असगर के घरों से कथित तौर पर गोमांस और गाय की खाल जब्त की थी।

शिकायतकर्ता गुर्जर ने आरोप लगाया कि उसने कुछ लोगों को गाय काटते हुए देखा और जब उसने इसका विरोध किया, तो उस पर हमला किया गया। पुलिस ने उसी दिन दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने मध्य प्रदेश गोहत्या विरोधी अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंगा, हमला और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में गोहत्या करने पर सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
मुरैना के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करने पर Siasat.com को कोई जवाब नहीं मिला। 16 जून को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडला में सरकारी जमीन पर बने ग्यारह मुस्लिम घरों को राज्य में कथित अवैध गोमांस व्यापार के खिलाफ कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पहले फरवरी में, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने केंद्र और राज्य सरकारों से जेसीबी बुलडोजर और अन्य मशीनों के इस्तेमाल से मुसलमानों के घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को “अवैध रूप से ध्वस्त” करने पर तुरंत रोक लगाने का आह्वान किया था। पिछले कुछ वर्षों में देश में लोगों के घरों को न्यायेतर दंड के रूप में ध्वस्त करने की वास्तविक नीति प्रचलित हो गई है।
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