मध्य प्रदेश

MP : एकलव्य आवासीय विद्यालयों के 200 शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

Kavita2
8 Oct 2025 11:19 AM IST
MP : एकलव्य आवासीय विद्यालयों के 200 शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : जबलपुर उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों के 200 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने जबलपुर और राज्य के अन्य जिलों के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ 200 शिक्षकों का खंडवा स्थानांतरण करने के आदेश को अनुचित पाया। न्यायालय ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने शिक्षकों को वर्तमान एकलव्य विद्यालय में ही पदस्थ रखने की व्यवस्था की है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय, रामपुर छापर में पदस्थ याचिकाकर्ता उपमा शांडिल्य की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने तर्क दिया कि 23 सितंबर, 2025 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता सहित जबलपुर और राज्य के अन्य जिलों के विभिन्न एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पदस्थ 200 शिक्षकों का सामूहिक रूप से खंडवा स्थानांतरण कर दिया गया था।

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