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मध्य प्रदेश
MP हाई कोर्ट ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से ₹30 लाख के बांड पर जवाब मांगा
Saba Naaz
22 Aug 2025 8:42 PM IST

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Shivpuri शिवपुरी: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग से एक याचिकाकर्ता से दस्तावेज लौटाने के एवज में 30 लाख रुपये का सीट लीविंग बॉन्ड मांगे जाने पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव और न्यायमूर्ति आनंद पाठक की खंडपीठ ने प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित है।
याचिकाकर्ता डॉ. प्रियांशु यादव ने शासकीय मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी में एमडी (फिजियोलॉजी) में प्रवेश लिया है। आवंटन मिलने के बाद, उन्होंने पाठ्यक्रम शुरू किया और 25 फरवरी, 2025 को सभी मूल दस्तावेज कॉलेज प्रबंधन के पास जमा कर दिए। बाद में, उन्हें यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लिवरपूल विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए प्रस्ताव मिला।
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