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MP : भोपाल अरेरा कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर हाईकोर्ट का सरकार से जवाब

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने राज्य सरकार से अरेरा कॉलोनी ई-1 से ई-5 तक हुए अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने यह निर्देश पूर्णेंदु शुक्ला (गैस पीड़ितों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समिति के सदस्य) और पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष पांडे द्वारा अरेरा कॉलोनी (ई-1 से ई-5) में व्यापक अवैध व्यावसायिक निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन, प्रमुख सचिव, राजस्व, टी एंड सीपी आयुक्त, भोपाल कलेक्टर और नगर निगम अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1973 और भोपाल विकास योजना 2005 के उल्लंघन, यातायात दबाव, प्रदूषण, जाम नालियों और खराब जीवन स्तर को अपने कारणों का आधार बनाया है।





