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MP : हाईकोर्ट ने राज्य को गलत जांच के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हत्या, अपहरण और गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति की मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए राज्य सरकार को उसे एक लाख रुपये का मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है।
अदालत ने आदेश दिया कि संबंधित पुलिस अधीक्षक संबंधित जाँच अधिकारी से यह खर्च वसूलने के हकदार होंगे, जिन्होंने इस मामले में इस तरह की गुमराह करने वाली जाँच की थी।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, पीड़ित लड़कियों को अंतिम बार देखे जाने और उनकी मृत्यु के समय पर विचार न करने और अभियोजन पक्ष के एक प्रमुख गवाह की गवाही में विरोधाभास के कारण निचली अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं दी जा सकती।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो, तो वह व्यक्ति (अपीलकर्ता) को तुरंत रिहा करे। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।





