मध्य प्रदेश

MP : उच्च न्यायालय ने इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने पर नोटिस जारी किया

Kavita2
8 April 2025 10:37 AM IST
MP : उच्च न्यायालय ने इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने पर नोटिस जारी किया
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने चीन से एमबीबीएस स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल करने को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में राज्य सरकार और एमपी मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ डॉ. नारायण रघुवंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले की सुनवाई करेगी। डॉ. रघुवंशी ने चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, लेकिन महामारी के कारण उन्हें अपना कोर्स ऑनलाइन पूरा करना पड़ा। शुरुआत में, विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारत में दो साल की इंटर्नशिप पूरी करनी होती थी, जबकि भारतीय स्नातकों के लिए एक साल की इंटर्नशिप अवधि होती थी।

एमपी काउंसिल द्वारा 4 नवंबर, 2024 को जारी आदेश में इस अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस तरह के विस्तार का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि छात्रों को पहले दो साल की अवधि का आश्वासन दिया गया था।

दिल्ली मेडिकल काउंसिल जैसी अन्य मेडिकल काउंसिल ने एक साल में पूरा करने की अनुमति दी है। इसके अलावा वकील ने तर्क दिया कि विदेशी मेडिकल स्नातकों को नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐसे पूर्वव्यापी आवेदन आदेश के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, जो जून 2025 के लिए निर्धारित प्री-पीजी परीक्षा की तैयारी में बाधा डाल सकता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि आदेश को रद्द किया जाए और उन्हें मूल रूप से निर्धारित अनुसार अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने नोटिस स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई 24 अप्रैल, 2025 के लिए सूचीबद्ध की है। अंतरिम उपाय के रूप में याचिकाकर्ता ने प्री-पीजी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी है।

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