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Bhopal,भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को नीट-पीजी 2024 की राज्य मेरिट सूची को अमान्य करार देते हुए इसमें विसंगतियां पाए जाने पर काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया। न्यायालय ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को जल्द से जल्द नई राज्य मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह घटनाक्रम संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल (एसजीएमएच) से जुड़े रेजिडेंट डॉक्टर अभिषेक शुक्ला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने मेरिट सूची तैयार करने में अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए अपनी आशंका जताई है और उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट मेरिट सूची में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद कई सेवारत उम्मीदवारों को राज्य मेरिट सूची में निचले स्थान पर रखा गया। इस विसंगति को चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन माना गया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले को और गरमाते हुए कहा कि एमडी-एमएस प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार करते समय सामान्यीकरण प्रक्रिया दो बार लागू की गई थी। अदालत ने कहा, "मध्य प्रदेश राज्य के लिए NEET PG 2024 परीक्षा की राज्य मेरिट को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है।" अदालत ने आगे कहा, "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) को निर्देश दिया जाता है कि वह सेवारत उम्मीदवारों को उनके कच्चे अंकों के आधार पर नहीं बल्कि उनके सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रोत्साहन अंक प्रदान करके एक नई राज्य मेरिट सूची तैयार करे।" अदालत ने नियमों के साथ निष्पक्षता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए NBEMS को एक नई राज्य मेरिट सूची बनाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, "इस निर्णय का उद्देश्य विसंगतियों को दूर करना और चयन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना है।"
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Payal
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