मध्य प्रदेश

MP: HC ने अवैध प्रवासी का पता लगाने, बांग्लादेश और सऊदी अरब के दूतावासों को नोटिस जारी की

Shiddhant Shriwas
4 July 2024 6:57 PM GMT
MP: HC ने अवैध प्रवासी का पता लगाने, बांग्लादेश और सऊदी अरब के दूतावासों को नोटिस जारी की
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Gwalior ग्वालियर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बुधवार को भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले एक विदेशी युवक की याचिका पर बांग्लादेश और सऊदी अरब के दूतावासों को नोटिस जारी किया। अहमद अलमक्की नाम के इस युवक ने याचिका दायर कर भारतीय पुलिस और प्रशासन पर उसे अवैध रूप से डिटेंशन सेंटर में रखने का आरोप लगाया है। अलमक्की को ग्वालियर के पड़ाव थाना पुलिस ने 21 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। अवैध प्रवेश के लिए उसे 22 अगस्त 2015 को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 22 सितंबर 2017 को जब उसकी सजा पूरी हुई तो उसे नौ महीने तक ग्वालियर की सेंट्रल जेल में रखा गया। 12 जून 2018 को वह सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर हैदराबाद भाग गया। पुलिस ने आखिरकार उसे 23 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश शुक्ला
Advocate General Rajesh Shukla
ने एएनआई को बताया, "एक व्यक्ति रोहिंग्या के रूप में भारत में प्रवेश किया और वह करीब 5-6 साल पहले ग्वालियर आया था।
जब वह संदेह के घेरे में आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी नागरिकता और दस्तावेज मांगे। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसके मुकदमे के बाद उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने के बाद कोई सामने नहीं आया। फिर चूंकि सजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जा सका। इसलिए उसके लिए एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है।" दूसरे मामले में अलमक्की को 2021 में तीन साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद अलमक्की को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। वहां रहने के दौरान उसने ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर प्रशासन और पुलिस पर उसे अ
वैध रूप से डिटेंशन सेंटर में रखने का आरोप लगाया
। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, "जब उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, तो वह वहां से भी भाग गया था। उसके बाद फिर से केस दर्ज हुआ और फिर केस चला और उसे तीन साल की सजा हुई। उसने अपनी सजा पूरी कर ली। उसके बाद उसके आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, जेल में नहीं।" हमने पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए थे और हमने वहां जवाब दिया था कि हम उसे आरोपी नहीं मान रहे हैं और वह यहां हिरासत में है।
शुक्ला ने बताया कि उसकी नागरिकता का पता नहीं चल पाया है, इसलिए सुरक्षा कारणों से उसे सेंट्रल जेल की एक कोठरी में रखा गया है। आलमकी ने पहले खुद को बांग्लादेशी बताया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह सऊदी अरब का मूल निवासी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए कोर्ट ने दोनों देशों के दूतावासों को नोटिस जारी कर आलमकी के मूल स्थान से जुड़ी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी। अहमद आलमकी ने बांग्लादेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदने की कोशिश की, इसी दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। आलमकी के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट और सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। शुक्ला ने बताया कि जब मामला दर्ज किया गया, तो पुलिस पूछताछ में उसका पासपोर्ट भी फर्जी पाया गया, जिसके जरिए वह सऊदी अरब और बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जवाब के बाद अब अदालत ने कहा है कि आरोपी को सऊदी अरब और बांग्लादेश से अपने संबंधों के बारे में बताना चाहिए और दोनों देशों के दूतावासों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब वे बताएंगे कि वह उनके देश का नागरिक है, तो अलमक्की को वहां भेजा जाना चाहिए।" (एएनआई)
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