मध्य प्रदेश

ऑनलाइन जुए के खिलाफ मप्र सरकार नया गैंबलिंग एक्ट 2023 बनाएगी

Deepa Sahu
19 April 2023 11:14 AM GMT
ऑनलाइन जुए के खिलाफ मप्र सरकार नया गैंबलिंग एक्ट 2023 बनाएगी
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भोपाल (मध्य प्रदेश): मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक नया मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है जिसमें ऑनलाइन जुए के खिलाफ उचित प्रावधान शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने संवाददाताओं से कहा, ''ऑनलाइन जुआ एक बड़ी समस्या है. प्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 है और इसमें ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए हमने निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जायेगा. वर्तमान जुआ अधिनियम की। उन्होंने कहा कि नए जुआ अधिनियम में ऑनलाइन जुआ के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे, ताकि ऐसे अपराधों के अपराधियों को दंडित किया जा सके।
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अभियान
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "राज्य में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है. खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए राज्य की राजधानी में पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है. चिटफंड कंपनियों और निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है, ताकि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया है, उन्हें वापस किया जा सके।"

'कट्टरता और उग्रवाद बर्दाश्त नहीं'
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में बुधवार की सुबह भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में बैठक हुई. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को उन अवैध मदरसों और संस्थानों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए, जहां कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य में कट्टरता और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारी को सोशल मीडिया पर नजर रखने और भ्रामक समाचार, असंवेदनशील सामग्री, कट्टरपंथी टिप्पणी करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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