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MP : इंदौर में हत्या के प्रयास के मामले में पांच वकीलों को जेल की सजा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : यहाँ की जिला अदालत ने 2009 में हत्या के प्रयास के एक मामले में उज्जैन के पाँच वकीलों को सज़ा सुनाई है।
इनमें से चार को सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है, जबकि 90 वर्षीय वकील सुरेंद्र शर्मा को तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। यह पहला मामला है जब किसी जिला अदालत ने एक ही मामले में एक साथ पाँच वकीलों को दोषी ठहराया है।
वकील अशोक कुमार शर्मा और गगन बजाड़ ने बताया कि दोषी ठहराए गए वकीलों में 90 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा के साथ धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भावेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय शामिल हैं।
इन पर 2009 में उज्जैन जिला अदालत में जानलेवा हमला करने का आरोप था। यह मामला आईपीसी की धारा 307/34 के तहत दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण डागलिया ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और कारावास के अलावा प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।





