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MP : वित्त विभाग ने पेंशनर्स से रिकवरी करने का आदेश जारी किया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कर्मचारियों ने अनोमलस पे स्केल के तहत जो एक्स्ट्रा रकम ली है, वह उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनसे वसूल की जाएगी।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस बारे में सोमवार को एक ऑर्डर जारी किया।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीष रस्तोगी के ऑर्डर के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट से पहले इसके लिए अंडरटेकिंग दी थी, उनसे एक्स्ट्रा रकम वसूल की जाएगी।
ऑर्डर में कहा गया है कि जिन लोगों ने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।
रस्तोगी ने डायरेक्टर (पेंशन) और राज्य भर के सभी पेंशन अधिकारियों से कहा कि वे अनोमलस पे स्केल के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली एक्स्ट्रा रकम पर SC के ऑर्डर का पालन करें।
SC के ऑर्डर के मुताबिक, सरकार उन कर्मचारियों से एक्स्ट्रा रकम वसूल सकती है, जो रिटायर हो चुके होंगे।
रिकवरी से बचने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी कोर्ट जा रहे हैं। नतीजतन, कोर्ट केस की संख्या बढ़ रही है।





