मध्य प्रदेश

MP: अवैध शराब से गई जान तो दोषी को उम्रकैद या सजाए मौत, शिवराज सरकार का फैसला

jantaserishta.com
3 Aug 2021 9:01 AM GMT
MP: अवैध शराब से गई जान तो दोषी को उम्रकैद या सजाए मौत, शिवराज सरकार का फैसला
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फाइल फोटो 

मध्यप्रदेश में अब अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी. सूबे की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा. पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था. इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इस बाबत एक बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा. हाल ही में मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत के बाद मध्यप्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी. शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब डेढ़ साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अबतक मौत हो चुकी है.
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