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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सड़क सुरक्षा को मज़बूत करने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, इंदौर के सभी पेट्रोल पंपों को हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से मना करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस नियम के लागू होने से गुरुवार को शहर भर के कई पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी मच गई।
ज़िला प्रशासन के आदेशों के अनुसार, यह नया नियम 29 सितंबर, 2025 तक लागू रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आपातकालीन चिकित्सा मामलों को इससे छूट दी गई है।
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