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मध्य प्रदेश
MP: शिवराज सरकार का बड़ा फैसला- मॉब लिंचिंग पीड़ित को आर्थिक मदद
Tara Tandi
9 Sep 2023 2:07 PM GMT
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मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग होने पर पीड़ित और उसके आश्रितों को आर्थिक मदद देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अब यदि किसी लाड़ली बहन के पास घर नहीं है तो सरकार उसे घर बनाकर देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदर आवास योजना का नाम बदला गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। मॉब लिंचिंग पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023 को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ किसी एक या अधिक व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, खान-पान, यौन अपराध, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य किसी आधार पर हानि पहुंचाए जाने पर राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। पीड़ित की मौत होने पर आश्रितों को पांच से 10 लाख रुपये, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म पीड़ितों को सात से दस लाख रुपये, दिव्यांग होने पर एक से दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। एसिड हमले में पीड़ित को आठ लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में आवासहीन को मकान
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना को अब मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में तब्दील किया जाएगा। नाम संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस योजना में सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत में वृद्धि होगी तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी।
रसोइयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से जुड़े रसोइयों के मासिक मानदेय को बढ़ाकर दो गुना कर दिया है। पहले दो हजार रुपये मिलते थे, अब चार हजार रुपये मिलेंगे। इसका लाभ 2.10 लाख रसोइयों को होगा। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रुपये तथा वित्त वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
विशेष भर्ती अभियान में एक साल की वृद्धि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग/कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा एक साल बढ़ा दी है। पहले यह एक जुलाई, 2023 तक की समयसीमा थी। अब 30 जून 2024 तक की अवधि रहेगी।
अतिथि शिक्षकों का मासिक मानदेय भी दोगुना
अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि हुई है। वर्ग-1 के लिए नौ हजार से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के लिए 7 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये और वर्ग-3 के लिए मानदेय पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया है।
रिफिल पर अनुदान देगी सरकार
लाड़ली बहनों को श्रावण मास में गैस रिफिल पर सरकार 450 रुपये का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री की 27 अगस्त की घोषणा में प्रधानमंत्री उज्जवलता योजनांतर्गत सभी गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर पीएमयूवाय अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक गैस रिफिल 450 रुपये में उपलब्ध होगा। यह अनुदान लाड़ली बहनों के नाम से गैस कनेक्शन होने पर मिलेगा।
एनएफएसयू को जमीन का आवंटन
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) गांधी नगर भोपाल ने शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को 4.8540 हैक्टेयर सरकारी जमीन शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और एक रुपये भू-भाटक पर आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
सरकारी कॉलेजों के लिए 240 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
कैबिनेट ने चार नवीन शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर (उमरिया), शासकीय महाविद्यालय भरेवा (उमरिया), शासकीय महाविद्यालय सालीचौका (नरसिंहपुर) और शासकीय महाविद्यालय रहटगांव (हरदा) की स्थापना के लिए तथा 3 शासकीय महाविद्यालयों जिसमें शासकीय महाविद्यालय नागदा (उज्जैन), शासकीय महाविद्यालय राजपुर (बड़वानी), शासकीय महाविद्यालय सिवनी मालवा (नर्मदापुरम) में नवीन संकाय / विषय प्रारंभ किए जाने के लिये कुल 240 नवीन पदों के सृजन और आवर्ती व्यय भार 13 करोड़ 22 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं अन्य अनावर्ती व्यय 64 करोड़ 05 लाख 88 हजार रूपये, इस प्रकार कुल 77 करोड़ 27 लाख 88 हजार रूपये के व्यय की स्वीकृति दी।
मेधावी विद्यार्थी योजना में जेईई (JEE) मेन्स में रैंक की बाध्यता समाप्त
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।
काटजू अस्पताल को बनाएंगे 300 बिस्तर का सिविल अस्पताल
भोपाल के 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु विशेषज्ञता सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 195 पदों के सृजन और आवर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के अतिरिक्त नॉन कोर सेवाएं जैसे साफ-सफाई एवं हाउसकीपिंग, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रिक संधारण तथा लिफ्ट ऑपरेशन, जल आपूर्ति, फायर सेफ्टी तथा प्लम्बिंग, कीट एवं पशु नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और धुलाई व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई है।
चिकित्सकों के आकर्षक समयमान / चयन वेतनमान की स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान / चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक संवर्ग में चिकित्सा शिक्षा के सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति पर सात हजार रुपये ग्रेड-पे, तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 8 हजार, 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 9 हजार और 14 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 10 हजार रुपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदर्शक/ट्यूटर को नियुक्ति पर 6 हजार रुपये ग्रेड-पे, 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर 7 हजार रूपये, 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर आठ हजार रुपये, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर नौ हजार रूपये और 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दस हजार रूपये ग्रेड-पे का लाभ दिया जायेगा।
केन-बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज
कैबिनेट ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 22 ग्रामों की भूमि को सहमति से क्रय करने और प्रभावित परिवारों की इच्छा एवं सुविधा से पुनर्वास करने के उद्देश्य से विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। डूब क्षेत्र में क्रय / अर्जित भूमि के लिए प्रति हैक्टेयर कलेक्टर गाइडलाइन दर से निर्धारित मूल्य और राशि का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर 12 लाख 50 हजार रुपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, देय होगी। विस्थापित परिवारों को कम से कम 12.50 लाख रुपये विशेष अनुदान मिलेगा।
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