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MP : सतना में कोयला व्यापारी पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया गया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : ज़िला खनन अधिकारी ने अवैध स्टोरेज के लिए एक कोयला व्यापारी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खनन विभाग ने कोयले को अवैध रूप से स्टोर करने के लिए व्यापारी शुभम पांडे को नोटिस जारी किया था। पांडे ने पैसे जमा कर दिए हैं।
यह मामला रामपुर बघेलान तहसील के रुहिया गांव का है, जहां अवैध रूप से कोयला स्टोर किया गया था।
नायब तहसीलदार बीरेंद्र सिंह को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने 12 नवंबर को बेला पुलिस स्टेशन की टीम के साथ उस जगह पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान, टीम को 800 टन कोयला और एक पोकलेन मशीन मिली। टीम के सदस्यों ने मशीन ज़ब्त कर ली और उस जगह को सील कर दिया जहां कोयला रखा था।
जब ज़िला खनन कार्यालय को इस घटना के बारे में पता चला, तो अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की।
जांच टीम ने कोयले की क्वालिटी जांचने के लिए सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए जबलपुर की लैब में भेजा। इसके बाद, खनन विभाग ने स्टॉक की जांच की और पाया कि 800 टन कोयला स्टॉक किया गया था, सूत्रों ने बताया। खनन विभाग ने स्टॉक के आधार पर व्यापारी पर जुर्माना लगाया।





