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मध्य प्रदेश
MP: 6 साल पुराने हत्याकांड में 2 महिलाओं और उनके सहयोगी को दोषी करार, आजीवन कारावास
Apurva Srivastav
3 Jun 2024 3:21 PM GMT
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Bhind: भिंड में six-year-old murder केस में दो महिलाओं और एक पुरुष को दोषी करार दिया गया। भिंड कोर्ट ने वादी और प्रतिवादी दोनों का पक्ष सुना और गवाहों और सबूतों के आधार पर तीन लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक, छह साल पहले 2018 में शराब की अवैध बिक्री का विरोध करने पर दोषियों ने पिता-पुत्र पर रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। बेटा देवेश शर्मा तो बच गया, लेकिन उसके पिता रामसिंह शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई।
Assistant Public Prosecutor Avdhesh चौधरी ने बताया कि 2018 में बरासो थाने के सिमर गांव में शिकायतकर्ता देवेश शर्मा ने अवैध शराब की बिक्री का विरोध किया था। इस पर आरोपी पक्ष के लोगों ने देवेश शर्मा और उसके पिता रामसिंह शर्मा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। देवेश ने थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बृजमोहन, सत्यवती और उषादेवी समेत दो अन्य को दोषी पाया।
जानकारी के मुताबिक इस मामले में कुल छह आरोपी थे। इनमें से आरोपी विद्याराम शर्मा और शोभाराम शर्मा की मौत हो चुकी है और एक अन्य आरोपी नाबालिग है। भिंड कोर्ट ने बृजमोहन, सत्यवती और उषादेवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
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