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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उस विवाहित महिला की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुलिस सिक्योरिटी की मांग की थी। दरअसल महिला का पति से तलाक नहीं हुआ है परंतु वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है।
मोनिका यादव की लव स्टोरी सुर्ख़ियों में
महिला का नाम मोनिका है। वर्तमान में वह श्योपुर जिले में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। उसके पति का नाम विजेंद्र है जो शिवपुरी जिले में रहते हैं। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। महिला ने बताया कि उसने अपने पति के खिलाफ कुटुंब न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दे दिया है और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है।
मोनिका ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है। मोनिका यादव के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला प्रस्तुत किया जिसमें लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को पुलिस सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया गया था। मध्यप्रदेश शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का मामला और यह मामला अलग है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मोनिका यादव की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम आंख बंद करके आपके कृत्य पर मोहर नहीं लगा सकते।