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जिला न्यायालय से फर्जी बिल कांड के आरोपित मो.सिद्दीकी को जमानत नहीं मिली
इंदौर: नगर निगम फर्जी बिल मामले में आरोपी मोहम्मद सिद्दीकी को जिला अदालत से जमानत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी. सिद्दीकी ने याचिका में कहा था कि वह 75 साल के व्यक्ति हैं और हृदय रोग से पीड़ित हैं.
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्याम डांगी ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी धोखाधड़ी में शामिल था। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी बिल पेश किए और करोड़ों रुपये का भुगतान भी प्राप्त किया. मामले की जांच चल रही है और आशंका है कि आरोपियों ने कई जगहों पर इस तरह की धोखाधड़ी की है. यदि उसे जमानत दी जाती है, तो इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपने संपर्कों का उपयोग कर सकता है। कोर्ट ने तर्कों से सहमत होकर जमानत अर्जी खारिज कर दी।