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मध्य प्रदेश
विधायक जजपाल सिंह जज्जी को मिली राहत, फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज FIR हुई खारिज
Deepa Sahu
8 Feb 2022 2:15 PM GMT
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हाईकोर्ट ने अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
ग्वालियर: हाईकोर्ट ने अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ चल रही ट्रायल को भी समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हुई शिकायतों में की गई जांच में उनके प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि जजपाल सिंह के खिलाफ जो कार्यवाही शुरू की गई है वह निरस्त किए जाने योग्य होने से उसे निरस्त किया जाता है।
बता दें कि बाबूलाल देहलवार द्वारा जजपाल सिंह के खिलाफ सिटी कोतवाली जिला अशोकनगर में भादसं की धारा 420, 467, 468, 471, 477, 120 बी, के तहत मामला दर्ज कराया गया था। बाबूलाल देहलवार ने आरोप लगाया था कि जजपाल सिंह ने धोखाधड़ी कर नट बाजीगर का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, इस प्रकार आरोपी ने ओबीसी होते हुए एससी वर्ग का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। इसके खिलाफ जजपाल सिंह ने याचिका प्रस्तुत कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का निवेदन किया था। उनका कहना था कि जांच समिति ने उन्हें नट बाजीगर जाति का माना है। इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज किया जाए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया।
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