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सक्ती। नाबालिक से छेड़खानी करने वाले आरोपित को फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राकेश महंत नेबताया कि सक्ती थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 साल की नाबालिग पौत्री 29 सितंबर 2021 को सुबह 9 बजे पास के गांव के स्कूल में पढ़ने गई थी । स्कूल से छुट्टी के बाद 14 वर्षीय नाबालिग जो कक्षा 9वी में पढ़ती थी अपनी सहेलियों के साथ पैदल अपने घर आ रही थी तभी अभियुक्त कुम्हारी पठान निवासी बलराम सिंह गोड़ उर्फ पिंटू सिदार (21) पिता मनबोध सिंह गोड़ शाम 4 बजेगांव के मोड के पास आया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने इसका विरोध किया तो आरोपित बलराम सिंह गोड़ ने उसे धान के खेत में ध-ा देकर मारपीट की। जिससे नाबालिग के गले व चेहरे में चोटें आई। पीड़िता की रिपोर्ट पर बलराम सिंह गोड़ के खिलाफ भादवि की धारा 354, 323 एवं 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया । विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया गया । मामले की सुनवाई व पीड़िता की सहेलियों तथा स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया और भादवि की धारा 354 एवं 323 तथा 8 पाक्सो एक्ट के लिए बलराम सिंह गोड़ उर्फ पिंटू सिदार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपए का अर्थदंड धारा 323 में 3 माह केसश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राकेश महंत ने की।