मध्य प्रदेश

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित उज्जैन

Deepa Sahu
9 Aug 2023 12:15 PM GMT
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित उज्जैन
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उज्जैन (मध्य प्रदेश) : तराना स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संबंध में कार्यालय में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया कि उसे आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा गलत दवा दी गई है.
डॉक्टर ने उसे अरिस्टोजाइम सिरप लेने की सलाह दी थी, जबकि दुकान संचालक ने उसे एज़िलिन एक्सएल 100 (एज़िथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन आईपी 100एमजी/5एमएल) दिया था और शिकायतकर्ता ने भी उसका सेवन किया था। औषधि निरीक्षक, उज्जैन द्वारा दुकान का विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि दुकानदार मरीज को अनुचित दवा बेच रहा था।
इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं जैसे नारकोटिक्स/एनआरएक्स जैसी दवाओं की बिक्री बिना बिल के होती पाई गई. निरीक्षण के दौरान मरीजों/ग्राहकों को रसीदें भी उपलब्ध नहीं करायी गयीं।
अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर/स्पष्टीकरण उसके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत तराना स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, ऑफिसर्स कॉलोनी का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित कर सील कर दिया गया।
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