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मध्य प्रदेश
संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, ससुर को उम्र कैद, सास और पति बरी
Rani Sahu
31 July 2022 4:02 PM GMT

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संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत
ग्वालियर। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में छह साल पहले एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को हत्या मानते हुए जिला न्यायालय ने ससुर बृजेंद्र सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही उस पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में मृतका रीना की सास मीरा देवी और पति रामस्वरूप को बरी कर दिया गया है. रीना की 21 नवंबर 2016 को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरगांव स्थित ससुराल में मौत हुई थी.
सबूतों के अभाव में पति और सास बरी: परिवार के लोगों की शिकायत पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज, हत्या और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. पता चला है कि रीना जहां खाना बना रही थी, वहां बिजली का हीटर रखा हुआ था. इसके अलावा लोहे का मूसल भी वहां मौजूद था. करंट और मूसल के प्रहार से रीना की मौत होना बाद में सिद्ध हुई थी. इसी आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. लेकिन ससुर बृजेंद्र सिंह को इस मामले में दोषी पाया गया. जबकि पति और सास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. रीना की शादी 2 साल पहले ही हुई थी.
सोर्स- etv bharat hindi

Rani Sahu
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