मध्य प्रदेश

महिला का अपहरण और बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सज़ा

Deepa Sahu
17 July 2023 6:13 PM GMT
महिला का अपहरण और बलात्कार करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सज़ा
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सरदारपुर (मध्य प्रदेश): सरदारपुर की एक अदालत ने शादी के बहाने एक महिला से कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को सोमवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने सिंदोरा गांव के अभिषेक के खिलाफ अमझेरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उसने बताया कि वह पढ़ाई के लिए अमझेरा में किराये के मकान में रहती थी। उसके रूममेट ने उसे अभिषेक से मिलवाया। वह उसे शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर इंदौर ले गया और कई बार उसका यौन शोषण किया।
वह किसी तरह भागने में सफल रही और अमझेरा पुलिस से संपर्क किया। आईपीसी की धारा 366, 376(2)(एन) 344, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले पीड़िता के पिता ने अमझेरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच इंस्पेक्टर रतनलाल मीना ने की.
अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद, दूसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 6,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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